राज्य सूचना आयोग ने  सचिव पर लगाया 75 हजार का जुर्माना,RTI के जवाब देने से पीछे हट रहे पंचायत सचिव,जाने क्या है मामला

बिलासपुर :-
जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत गतौरा के सचिव सूचना के अधिकार का जवाब देना उचित नही समझते है आवेदक नवल ठाकुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत गतौरा के सचिव थानेश्वर सिह ठाकुर से जानकारी मांगी थी

जिस आवेदन पर सचिव ने न की आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई बल्कि अपीलीय अधिकारी के पत्र को पोस्ट मैन से नही लिया। दिनांक 21/08/2019 को प्रथम अपील किया गया था जिसके बाद अपीलीय अधिकारी को भी सचिव ने जवाब प्रस्तुत नही किया जिसके बाद 23/09/2019 को अपीलीय अधिकारी ने भी आवेदक को जवाब प्रस्तुत नही किया।जिसके बाद राज्य सूचना आयोग में आवेदक ने दिनांक 19/12/2019 को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया उसके बाद भी आवेदक को सचिव ने जवाब प्रस्तुत नही किया राज्य सूचना आयोग ने 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार का अर्थदंड जन सूचना अधिकारी सचिव गतौरा पर लगाया।

बाद में पुनः अपीलीय अधिकारी से राज्य सूचना आयोग ने जवाब मांगा जिसके बाद भी न ही आवेदक को जवाब प्रस्तुत किया गया न ही आयोग के सामने जवाब प्रस्तुत किया गया राज्य सूचना आयोग ने इसे लेकर 25 हजार का अर्थदंड पुनः सचिव पर लगाया उसके बाद भी सचिव ने आवेदक को जवाब प्रस्तुत नही किया अब राज्य सूचना आयोग ने 4 जनवरी 2022 को पुनः सचिव पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है इस तरह से सचिव पर राज्य सूचना आयोग द्वारा कुल 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जा चुका है अब आगे देखना होगा की सचिव आवेदक को जवाब प्रस्तुत कर पाते है या फिर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार का जवाब नही देकर अर्थदण्ड के साथ-साथ कानूनन कार्यवाही की मार झेलते है

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