छत्तीसगढ़ :- परिवहन विभाग के दो बड़े अधिकारियों पर 10-10 हजार का जुर्माना ,, दो साल तक हुए राजस्व क्षति की भरपाई का भी आदेश जारी ,,,,,,,,

न्यूज़ डेस्क रायपुर :- परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार टोपेश्वर वर्मा के साथ ही विभाग के संयुक्त सचिव गोपीचंद मेश्राम पर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

ट्रांसपोर्टरों दायर की गई अपील की सुनवाई करते हुए राज्य परिवहन अधिकरण ने 7 दिन के भीतर परमिट जारी करने का आदेश भी जारी किया है

इसके साथ ही अधिकरण ने राज्य शासन को हुए नुकसान की भरपा भी दोनों अधिकारियों को किये जाने का आदेश दिया है

दरअसल बस संचालक संदीप मिश्रा, आनंद मिश्रा, मीनू मिश्रा, अनूप तिवारी को परिवहन विभाग ने जगदलपुर से कोंटा सहित संभाग के अलग-अलग रुटों के लिए परमिट स्वीकृत किया था। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें स्वीकृत परमिट जारी नहीं जा रहा था

पीड़ित ट्रांसपोर्टरों ने परमिट जारी करने के लिए परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने गुहार भी लगाई गई, जिसे अधिकारियों द्वारा अनसुना कर दिया गया। वहीं अन्य बस संचालकों को परमिट जारी कर दी गई

जिसके बाद सभी 6 बस संचालकों ने राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अलग-अलग अपील की। मामले में सुनवाई के बाद यह बड़ी कार्यवाही हुई है

इसे भी पढ़े :  कोरोना से मृत परिजनों के आश्रित को आर्थिक सहायता स्वीकृत