जागरूकता शिविर का आयोजन,मोटर व्हीकल एक्ट की दी जानकारी

सुरज मंडावी पैरी लहर सत्य खबर ब्यरो

उतर बस्तर कांकेर भानूप्रतापपुर :- तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा भानुप्रतापपुर के न्यायालय परिषर में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 भानुप्रतापपुर आनन्द बोरकर की उपस्थिति में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायाधीश बोरकर ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि पॉक्सो अधिनियम 2012 में बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया है, बाल पीड़ितों और अभियुक्तों के संबंध में ्तटस्थ कानून है इसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 354 के विपरीत मामला दर्ज किया जाता है जो महिला पीड़ितों के लिए है।

मोटर यान अधिनियम की जानकारी देते हुए गाड़ी चलाते समय अनिवार्य रूप से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ गाड़ी का बीमा का कागजात एवं ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से साथ में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तभी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ जाता है।

इसलिए सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। कहा कि अपने अधिकार और कानून के बारे जानते रहेंगे तो कभी अदालतों की शरण नहीं लेनी पड़ेगी। कानून को परिभाषित करते हुए कहा कि अच्छे मार्ग पर चलना और अनुशासन में रहना ही कानून है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति धनाभाव के चलते अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पा रहा है या उसे वकील नियुक्त करने में परेशानी आ रही है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उसे प्राधिकरण की ओर से वकील मुहैया कराया जाएगा।

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दहेज प्रथा, यौन हिंसा, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, नशा उन्मूलन बच्चों के अधिकार एवं पीड़ितों को विधिक सहायता एवं अन्य कानून अधिनियम की जानकारी दी गई।

इस दौरान अधिवक्ता वनिता सोनी द्वारा विधिक सम्बंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पक्षकार गण उपस्थित रहे