लोक अदालत में “जन सहयोग” द्वारा गरीब ग्रामीणों के 30 प्रकरण सुलझाने में सहयोग

सुरज मंडावी कांकेर:-

जिले के न्यायालय परिसर में आज लोक अदालत के तहत समाज सेवी संस्था जन सहयोग द्वारा चारामा क्षेत्र से आए हुए 30 गरीब ग्रामीणों पर यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए जुर्माने की रकमों का नगद भुगतान कर प्रकरण समाप्त करने में न केवल शासन को सहयोग दिया गया बल्कि ग्रामीण जनता को भी राहत पहुंचा कर प्रसन्नता प्रदान की गई।

जुर्माना पटाने में सहयोग देने वाले सज्जनों के नाम हैं, जन सहयोग संस्था के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी अनुराग उपाध्याय, तथा संत कुमार रजक। प्रकरण इस प्रकार हैं कि यातायात पुलिस कांकेर के द्वारा एक लंबी अवधि के पूर्व अनेक ग्रामीणों पर यातायात नियमों के कुछ छोटे-मोटे उल्लंघन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण बनाकर चालान काटकर न्यायालय में पेश कर दिए गए थे, जिसके कारण ग्रामीण बहुत परेशान थे क्योंकि वे अत्यंत निर्धन होने के कारण जुर्माना पटाने में असमर्थ थे।

इनके प्रकरणों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जब समाजसेवी संस्था जनसहयोग को दी गई तो संस्था ने उचित समझा कि गरीब ग्रामीण ग्रामीणों को बार-बार कांकेर के चक्कर लगवाने पर खर्च ना हो, इसलिए जुर्माने की रकम संस्था द्वारा ही जमा करा दी जाए और लोक अदालत के माध्यम से अधिकारियों की सलाह से मामले समाप्त कर दिए जाएं। अंततः संस्था के उपर्युक्त तीनों पदाधिकारियों द्वारा भुगतान कर दिया गया और राजी खुशी के साथ 30 ग्रामीणों के प्रकरण समाप्त कर दिए गए ।

इस अवसर पर लोक अदालत परिसर में उपस्थित योगेश पारीक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं लीना अग्रवाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीकृष्णकांत भारद्वाज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायण सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, डायमंड कुमार गिलहरे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शंकर कश्यप न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अनेक अधिवक्ता बंधु, न्यायालयों के समस्त कर्मचारी/ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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न्यायाधीश ने जन सहयोग संस्था द्वारा एक साथ 30 प्रकरण समाप्त किए जाने में जो सहयोग दिया ,उसके लिए अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी तथा उनके साथियों को धन्यवाद दिया तथा जन सहयोग संस्था द्वारा लगातार किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए संस्था के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रदान कीं।