भ्रष्टाचार के आरोप में, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा निलंबित, अवर सचिव ने किया आदेश जारी

अनुज कुमार ब्यूरोचीफ कोण्डागांव सत्य ख़बर

कोण्डागांव। जिले के शिक्षा विभाग में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी हुई समाप्त, कोण्डागांव के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित, छत्तीसगढ़ शासन से स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव अन्वेश घृतलहरे की ओर से जारी आदेश में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

डीईओ पर आरोप है की कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर 140 व्याख्याता (एलबी), शिक्षक (एलबी) एवं सहायक शिक्षक (एलबी) का विधि विरूद्ध तरीके से युक्तियुक्तकरण (स्थानांतरण), नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षकों, विद्या मितानों और भृत्यों की भर्ती करने के अलावा सूखा राशन में भ्रष्टाचार और शाला अनुदान राशि से बाज़ार मूल्य से अधिक दर पर महापुरुषों के छायाचित्रों की खरीदी के साथ ही वित्तीय नियमों के विरुद्ध फर्नीचर क्रय शामिल है।

■ क्या है निलंबन आदेश के नियम –

जारी आदेश में कहा गया है की राजेश मिश्रा (मूल पद-व्याख्याता) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, कोण्डागांव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। राज्य शासन, द्वारा राजेश मिश्रा (मूल पद-व्याख्याता) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बस्तर नियत किया जाता है।

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