खाद बाजारी पर कृषि विभाग की कार्यवाही 10 दुकान सील

देवेंद्र सिंह राजपूत

गरियाबंद :- जिले में उर्वरक के अवैध परिवहन एवं अवैध विक्रय रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत दिवस जिले के विभिन्न उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले के उर्वरक दुकानों में खाद भण्डारण एवं विक्रय की अनियमितता की शिकायत पर जांच हेतु उप संचालक कृषि को दल गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया है। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में उप संचालक कृषि संदीप भोई द्वारा गठित तीन जिला स्तरीय उड़नदस्ता दलों द्वारा जिले के विभिन्न दुकानों पर छापामारी कार्यवाही की गई। उप संचालक कृषि श्री भोई ने बताया कि छापामारी कार्यवाही के दौरान अनियमितता पायी गई 10 दुकानों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक कार्यवाही किया गया है।

उप संचालक कृषि संदीप भोई के नेतृत्व में जिला स्तरीय गठित दल में नरसिंह ध्रुव अनुविभागीय कृषि अधिकारी (नोडल अधिकारी), तुषार बडोले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनित सलामे कृषि विकास अधिकारी, ललित यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं हितेश ठाकुर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने जिले के श्यामनगर, राजिम, कौन्दकेरा, बहेरापाल, बासीन, बकली, छुरा के उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उदय खाद भण्डार श्यामनगर द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित किये बिना उर्वरक निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय करते पाया गया। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उदय खाद भण्डार के संचालक अमरकंद साहू को नोटिस जारी किया गया तथा उपलब्ध 190 बोरी यूरिया उर्वरक 105 कृषकों को निर्धारित दर 266.50 रूपये प्रति बोरी की दर से वितरण कराया गया।

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महादेव कृषि केन्द्र बकली के निरीक्षण के दौरान बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के बीज, दवाई विक्रय के साथ-साथ कालांतित दवाई का विक्रय करते पाया गया तथा गोदाम के भौतिक सत्यापन के दौरान पोस मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण महादेव कृषि केन्द्र बकली को आगामी आदेश तक सील किया गया। किसान कृषि सेवा केन्द्र बकली द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने, स्टाक पंजी, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्जावेज प्रस्तुत नही करने के साथ-साथ पोस मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक किसान कृषि सेवा केन्द्र बकली को सील किया गया है।

साहू खाद भण्डार कौन्दकेरा द्वारा लाइसेंस/मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने, स्कंध पंजी/वितरण पंजी, केश मेमो, स्त्रोत प्रमाण पत्र के अनुमोदन बिना, भण्डारण की जानकारी ना देना, पोस मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक साहू खाद भण्डार कौन्दकेरा को सील किया गया है। प्रकाश खाद भण्डार बासीन द्वारा लाइसेंस/मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने, स्कंध पंजी/वितरण पंजी, केश मेमो, स्त्रोत प्रमाण पत्र के अनुमोदन बिना, भण्डारण की जानकारी ना देना, पोस मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रकाश खाद भण्डार बासीन को सील किया गया है। मनीष कृषि केन्द्र बहेरापाल द्वारा लाइसेंस/मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने, स्कंध पंजी/वितरण पंजी, केश मेमो, स्त्रोत प्रमाण पत्र के अनुमोदन बिना, भण्डारण की जानकारी ना देना एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक मनीष कृषि केन्द्र बहेरापाल को सील किया गया है। विकासखण्ड छुरा के चंचल ट्रेडर्स तथा सतीश खाद भण्डार द्वारा पोस मशीन में उर्वरक वितरण ना कर, आधार कार्ड के बिना कृषकों को उर्वरक वितरण करने के कारण आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय प्रतिबंध करते हुए सील कर दिया गया है।

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प्रतीक खाद भण्डार छुरा तथा सौरभ कृषि केन्द्र पंक्तिया के निरीक्षण के दौरान मूल्य सूची प्रदर्शित नही होने, स्टाक बुक में एन्ट्री नही होने के साथ-साथ प्रिंसिपल सर्टिफिकेट समावेशित किये बिना दाकन का संचालन करते पाया गया, तथा जिसके आधार पर आगामी आदेश पर्यन्त तक सील किया गया है। निरीक्षण के दौरान उर्वरक दुकानों में अनियमितता के संबंध में जांच दल द्वारा मौके पर संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया। जिला स्तरीय गठित दल द्वारा निरीक्षण के दौरान किसान भाइयों से अपील की गई है कि निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का क्रय करें तथा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करने पर क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सूचित करने का आग्रह किया गया