नगरी मामला – सोसायटी को आर्थिक छति पहुचाने की

कुमार नायर धमतरी

◆ उप पंजियक सहकारी संस्था धमतरी ने की कार्यवाही

आदिमजाति सेवा सहकारी समिति साकरा के दो संचालक सदस्य पिछले साल के 140 कट्टा धान खपाने के चक्कर मे थे जिसेकी सूचना उप पंजियक को मिलते ही मौके पर पहुच कर रंगे हाथ पकड कर कार्यवाही की

मिली जानकारी के अनुसार आदिमजाति सेवा सहकारी समिति के दो सदस्य जन्मेजय साहू व डिकेश्वर सिन्हा पिछले वर्ष के पुराने धान को खपाने के चक्कर मे दो गाडियो मे लोड करवा कर बेलरबहारा मंडी मे खपाने के चक्कर मे थे जिसकी जानकारी उप पंजीयक धमतरी को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुचे और मामला को रंगे हाथ पकडे तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए आदिमजाति सेवा सहकारी समिति साकरा को निर्देश जारी किया गया

उप पंजियक धमतरी के निर्देशानुसार आदिमजाति जाति सेवा सहकारी समिति साकरा ने प्रबंध कारिणी समिति बैठक दिनाक 11 फरवरी को दोसियो के विरूद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए निर्देश जारी किया गया जहा समिति के संचालक सदस्य जन्मेजय साहू व डिगेश्वर सिन्हा के खिलाफ सहकारी समिति के खिलाफ 1960 की धारा 53 ख के अधिन दोसियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए तत्काल दोनो सदस्यो को पदमुक्त कर अगामी छः वर्षो तक चुनाव मे भाग लेने से वंचित किया गया व सोसायटी फड प्रभारी व प्रबंधक के खिलाफ विभागिय कार्यवाही की गई इस कार्यवाही से किसानो मे हर्ष है व किसानो का कहना है की ऐसे कार्यवाही होते रहना चाहीये इससे अवैध धान बेचने वालो के हौसले पस्त होगे व किसी प्रकार से अवैध धान की बिक्री भी बंद होगी व किसानो को तकलीफ नही होगी

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